धामी कैबिनेट के 19 फैसले: पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी, होम स्टे के नियमों में बदलाव, मेडिकल कॉलेज कर्मियों को समान वेतन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रदेश में चकबंदी से लेकर चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन और सेवा नियमावली से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी

कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू करने का निर्णय लिया। प्रत्येक जिले में 10 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 75 प्रतिशत ग्रामीणों की सहमति आवश्यक होगी। चकबंदी की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी और आपत्तियों के निस्तारण की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई।

सेवा नियमावली में संशोधन

राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब कंप्यूटर ज्ञान के साथ 8000 शब्द प्रति घंटे की टाइपिंग स्पीड तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज का ज्ञान अनिवार्य होगा।

परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान

सुगंध पौध केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट से जुड़े पदों की स्वीकृति

सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली से संबंधित दो अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।

चिकित्सा शिक्षा में बड़े बदलाव

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए 29 पदों को बढ़ाकर 40 किया गया।

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।

लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन के तहत 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद सृजित किए जाएंगे।

मेडिकल कॉलेजों में संविदा नियुक्ति संबंधी व्यवस्था सचिव स्तर पर की जाएगी।

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और फॉरेंसिक पद

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में 16 पदों को मंजूरी मिली।

फॉरेंसिक साइंस में 15 नए पद सृजित किए गए।

लघु जल विद्युत परियोजना नीति में संशोधन

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। डीपीआर के स्थान पर प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वन स्वीकृति मिलने के बाद समयसीमा तय की जाएगी।

अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम की नियमावली

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत शैक्षिक नियमावली को मंजूरी दी गई। इसमें मान्यता की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण और मान्यता समाप्त करने के नियम तय किए गए।

पंचायतों को निर्माण मद में बढ़ी राशि

अब प्रति पंचायत निर्माण कार्यों के लिए 10 लाख रुपये के स्थान पर 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।

विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी

विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी प्रदान की गई।

यात्रा व्यवसाय और होम स्टे नियमों में बदलाव

यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन किया गया है। अब होम स्टे में छह के स्थान पर आठ कमरे तक की अनुमति होगी। संचालक का उसी स्थान पर रहना अनिवार्य होगा और नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा।

ऊर्जा निगमों में निदेशक नियुक्ति नियम में बदलाव

यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में निदेशक चयन नियमावली में संशोधन करते हुए “निदेशक मंडल में नियुक्त” शब्द हटाया गया है। अब बाहरी व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे, ऊर्जा क्षेत्र, चिकित्सा शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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