ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस पर कसेगा शिकंजा, पुलिस-नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य

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देहरादून। शहर में जाम की समस्या कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रैवल एजेंसियां खोलने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब नई ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस लेने के लिए आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं, वर्तमान में संचालित हो रही ट्रैवल एजेंसियों को भी छह माह के भीतर तीनों विभागों की एनओसी उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित अवधि में एनओसी नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

 

दरअसल, नौ अगस्त को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में ट्रैवल एजेंसियों के संचालन को लेकर यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अब आरटीए के निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही नई ट्रैवल एजेंसियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज और संबंधित विभागों की एनओसी उपलब्ध करानी होगी।

 

वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में करीब 94 ट्रैवल एजेंसियां संचालित हो रही हैं। आरटीओ प्रशासन की ओर से इन एजेंसी संचालकों को नई गाइडलाइन के तहत निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए छह माह की समय सीमा तय की गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

नई गाइडलाइन में एनओसी को लेकर भी स्पष्ट प्राविधान किए गए हैं। पुलिस की एनओसी में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं होने का उल्लेख होना जरूरी होगा। वहीं, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ट्रैवल एजेंसी के संचालन से आवासीय क्षेत्रों में किसी तरह की परेशानी या व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

 

तीनों विभागों की एनओसी मिलने के बाद परिवहन विभाग की टीम संबंधित क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण भी करेगी। इसके बाद ही आरटीए के मानकों के आधार पर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

 

आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य की गई है। आरटीए के मानक पूरे नहीं करने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वर्तमान में संचालित एजेंसियों को भी निर्धारित अवधि में एनओसी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

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