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बदरीनाथ धाम में धार्मिक कार्यक्रम और अस्थाई निर्माण के लिए अब नगर पंचायत की अनुमति अनिवार्य

बदरीनाथ : बदरीनाथ धाम में अब नगर पंचायत की अनुमति के बिना भागवत कथा, भंडारा और अन्य विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए आयोजकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

मांसाहार और झोपड़ी निर्माण पर प्रतिबंध

बदरीनाथ क्षेत्र में मांस लाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगेगा। इसके अलावा क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी बनाने से पहले नगर पंचायत की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इन झोपड़ियों में नियमित तरीके से शौचालयों का निर्माण भी सुनिश्चित करना होगा।

तीन नई उपविधियां बनाई गईं

नगर पंचायत ने इसके लिए तीन उपविधियां (बायलॉज) बनाई हैं:

मांसाहार परिवहन एवं उपयोग प्रतिबंध उपविधि 2026

झोपड़ी, अस्थाई आवास नियंत्रण एवं स्वच्छता उपविधि

भंडारा, भागवत एवं विशेष कार्यक्रम नियंत्रण उपविधि

इन उपविधियों के लागू होने के बाद आयोजकों को अनुमति के साथ यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा।

अधिकारी बोले

ज्योतिर्मठ के उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन होने के बाद उपविधियां लागू कर दी जाएंगी। नगर पंचायत बदरीनाथ के ईओ सुनील पुरोहित ने कहा कि बीते वर्षों में कुछ मजदूर मांस के साथ पकड़े गए थे, अब इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में झोपड़ी बनाने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा और शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

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