1 अगस्त से बदले सिलेंडर के नियम, कीमतों में भी हुआ बदलाव

नई दिल्ली:  नए महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी सिलेंडर को लेकर कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। जहां घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलो) की कीमत में ₹33.50 की कटौती की गई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की ट्रैकिंग और सुरक्षा से जुड़े नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं।

 

 

कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

 

तेल कंपनियों द्वारा जारी ताज़ा रेट के मुताबिक, अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर ₹1,665 से घटकर ₹1,631.50 में मिलेगा। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी इसी तरह के कटौती लागू की गई है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली।

 

 

QR कोड और डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य

 

11 अप्रैल 2025 से लागू हुए Gas Cylinders (Amendment) Rules 2025 के तहत अब सभी गैस सिलेंडरों — चाहे वो LPG हों, CNG, LNG या हाइड्रोजन — पर QR कोड, बारकोड या RFID टैग अनिवार्य होगा। इन टैग्स की मदद से हर सिलेंडर की पूरी जानकारी जैसे निर्माण तिथि, टेस्टिंग, रिफिल हिस्ट्री आदि डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।

 

 

बिना पहचान वाले सिलेंडर नहीं होंगे रिफिल

 

नए नियमों के अनुसार अगर किसी सिलेंडर पर QR कोड या अन्य डिजिटल पहचान नहीं मिलेगी, तो उसे रिफिल करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सिलेंडर को 48 घंटे के अंदर संबंधित विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

 

 

हाइड्रोजन सिलेंडर के लिए नए सुरक्षा मानक

 

नियमों में यह भी जोड़ा गया है कि अब हाइड्रोजन गैस सिलेंडरों को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार करना होगा। इसके लिए IS 5903 और UN R‑134 जैसे स्टैंडर्ड को अपनाया गया है, ताकि भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग में कोई खतरा न रहे।

 

 

सरकार का उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर वितरण को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। नए नियमों से जहां उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं अवैध रीफिलिंग और चोरी जैसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी।

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