उत्तराखंड में बिजली दरों का ऐलान,किसी श्रेणी में बढ़ोतरी नहीं, कई वर्गों को मिली राहत

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उत्तराखंड। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरों की घोषणा कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू और कॉमर्शियल समेत किसी भी श्रेणी में बिजली शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ श्रेणियों में दरों में कमी कर उपभोक्ताओं को राहत भी दी गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रदेशभर में लागू होंगी।

नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने कार्यालय में वार्षिक टैरिफ की घोषणा करते हुए बताया कि ऊर्जा निगम की ओर से 17.40 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं यूजेवीएनएल और पिटकुल के प्रस्तावों को जोड़ने पर कुल वृद्धि 18.86 प्रतिशत तक पहुंच रही थी। आयोग ने परीक्षण के दौरान पाया कि यूपीसीएल ने ग्रांट के रूप में मिलने वाली राशि को भी लोन और रिटर्न ऑफ इक्विटी के रूप में प्रस्ताव में शामिल किया था, साथ ही पिछले वर्षों के खर्च भी जोड़े गए थे। इन बिंदुओं को खारिज करते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया गया।

पर्यटन और उद्योगों को भी राहत

नए टैरिफ के अनुसार पर्यटन के ऑफ सीजन में होटल और रेस्तरां का बिजली बिल कम आएगा। इसके अलावा उद्योगों को भी विभिन्न श्रेणियों में सस्ती बिजली देने की व्यवस्था की गई है।

फ्लैट और अपार्टमेंट उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट और फ्लैट में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। सिंगल प्वाइंट बल्क बिजली सप्लाई की दर 7.50 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 6.25 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। इस फैसले से अपार्टमेंट निवासियों और बिल्डरों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों को खत्म करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, बिल्डर या रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी यूपीसीएल से सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेकर उपभोक्ताओं से बिल वसूलते हैं। नई दरों से ऐसे अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ताओं और सामान्य घरेलू श्रेणी के बिलों में एकरूपता आएगी। इसका लाभ देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में मिलेगा।

ऑनलाइन भुगतान पर छूट जारी

इस वर्ष भी डिजिटल भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अन्य माध्यम से तय समय पर बिल भुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट एलटी श्रेणी के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति माह और एचटी श्रेणी के लिए अधिकतम एक लाख रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगी। आंशिक भुगतान पर यह छूट लागू नहीं होगी।

साथ ही, सामान्य टैरिफ के 30 प्रतिशत के बराबर पीक आवर सरचार्ज को भी इस वर्ष लागू रखा गया है।

प्रीपेड मीटर पर विशेष लाभ

प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए छूट जारी रखी गई है। घरेलू श्रेणी को 4 प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत छूट मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से कोई सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी। हालांकि अस्थायी कनेक्शन वाले प्रीपेड मीटर पर सिक्योरिटी ली जाएगी।

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