Meerut: साहिल और मुस्कान को सौरभ की हत्या करने के जुर्म में जेल हुई थी। दोनों आरोपियों ने जेल प्रशाशन को सरकारी वकील के लिए प्राथना पत्र भेजा है, पति पत्नी होने का किया दावा।
मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर 4 मार्च को सौरभ की हत्या कर दी थी।शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कान ने साहिल के साथ गैर संबंध बनाए और जब सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने लंदन से भारत आया तभी दोनों आरोपियों ने प्लानिंग के साथ सौरभ को मारने का जाल बिछाया, मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला कर उसको बेहोश कर दिया, जिसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर के ड्रम में भर दिए और ऊपर से सीमेंट का घोल मिला कर ढक्कन बंद कर दिया।

पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को 18 मार्च को हिरासत में ले लिया है।मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल दोनों ने जेल प्रशाशन से सरकारी वकील की माँग रखी है। जिस पर जेल प्रशाशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है साथ ही दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताने का दावा कर रहे है और आपस में मिलने की भी अनुमति मांगी है।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल और मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग को लेकर प्राथना पत्र लिखा है, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जेल मैनुअल के अनुसार दोनों को अलग अलग ही रखा जाएगा।
पति पत्नी को मिलने की इजाजत देनी चाहिए?
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि पति पत्नी को जेल में मिलने की इजाजत होती है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे वे दोनों पति पत्नी साबित हो। अगर वे दोनों प्रमाण देते हैं तो जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई करी जाएगी।