यूसीसी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में अब हो सकेगा बदलाव, नियमावली में संशोधन की तैयारी

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देहरादून: प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को आमजन के लिए सरल और सुगम बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब यूसीसी के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में बदलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।

अभी तक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में संशोधन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। गृह विभाग के पास ऐसे कई आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें आवेदकों ने विवाह पंजीकरण में गलत जानकारी दर्ज होने का हवाला देते हुए उसमें संशोधन की मांग की है। आवेदकों के अनुसार, माता-पिता के नाम अथवा पते जैसी जानकारी दर्ज करते समय हुई गलती के कारण प्रमाण पत्र में भी गलत तथ्य दर्ज हो गए हैं। इसके चलते उनके कई जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

गलत जानकारी में संशोधन के लिए देना होगा आवेदन

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, विवाह पंजीकरण में बदलाव कराने के इच्छुक आवेदक को पहले पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में किस विवरण में बदलाव की आवश्यकता है और उसका कारण क्या है। इसके साथ संबंधित प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे।

वर्तमान यूसीसी व्यवस्था के तहत विवाह पंजीकरण और पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए आधिकारिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में पति-पत्नी के नाम, माता-पिता संबंधी विवरण, पते, विवाह की तारीख और विवाह स्थल जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं।

गृह विभाग की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद प्रमाण पत्र में दर्ज गलत विवरण को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बदलने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

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