नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने GST को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देश में GST का नया स्लैब लागू होने जा रहा है, जिसके चलते कई रोजमर्रा की ज़रूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, वहीं कुछ वस्तुओं पर टैक्स दरें बढ़ भी जाएंगी। दिवाली से पहले सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा देते हुए टैक्स स्ट्रक्चर में अहम बदलाव किए हैं।
बुधवार को नई दिल्ली में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की।
अब सिर्फ दो स्लैब होंगे
सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अब तक के 4 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया है। 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% की दरें रहेंगी, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है।
क्या हुआ सस्ता?
हेयर ऑयल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट और किचनवेयर जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अब केवल 5% GST लगेगा।
रोटी और पराठे पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
नमकीन, भुजिया, चॉकलेट और नूडल्स पर भी GST घटाकर 5% कर दिया गया है।
टीवी, वाशिंग मशीन, छोटी कारें और 350cc से कम की मोटरसाइकिल पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
कृषि उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
हैंडीक्राफ्ट आइटम पर अब 5% GST लगेगा।
33 ज़रूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयां टैक्स-फ्री कर दी गई हैं।
इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
क्या हुआ महंगा?
1500cc इंजन या 4 मीटर से लंबी लग्जरी कारों पर अब 40% GST लगेगा।
तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी टैक्स की दर बढ़ाई गई है।
क्रिकेट मैच और अन्य हाई-प्रोफाइल इवेंट्स के टिकट भी अब महंगे होंगे।
कब से लागू होंगी नई दरें?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नई दरें 22 सितंबर से यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार आम लोगों को राहत देने और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “दिवाली से पहले देशवासियों को दोहरी खुशी देने वाला कदम” बताया।