उत्तराखंड में इन जगहों पर शराब की दुकानें होंगी बंद ,जनविरोध के आगे झुका प्रशासन, उत्तराखंड में बंद होंगी सभी …

The Jag Samachar

देहरादून: उत्तराखंड नई आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा उन शराब की दुकानों को परमानेंट बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां हर बार स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिलता है. 14 मई शाम आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने इस संबंध में सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया है. जिसमें उन्होंने सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों से इस संबंध में सूचना मांगी है कि उनके जिलों में कितनी ऐसी शराब की दुकानें हैं? जहां पर हर वित्तीय वर्ष में शराब की दुकान खोले जाने पर स्थानीय लोगों का विरोध होता है.

इस संबंध में हरि चंद्र सेमवाल आयुक्त आबकारी ने सभी जिलाधिकारी को जन विरोध और जनसंवेदनाओं को देखते हुए नई शराब की उन दुकानों को परमानेंट बंद करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जहां पर विरोध चला आ रहा है. उन्होंने कहा है कि स्थानीय जन आक्रोश और मात्र शक्तियों की जन भावनाओं को देखते हुए इन दुकानों को बंद करने का फैसला मुख्यमंत्री के निर्देश में लिया गया है.

Due to protests, orders have been issued to cancel the licenses of liquor shops in some places. The Excise Commissioner has asked to ensure compliance of the rules regarding excise policy.

 

जिन जगहों पर शराब की दुकानों का जनविरोध तहो रहा है या शराब की नई दुकानें नहीं खुल सकीं, उन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश हुआ है। आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में वे सभी शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद होंगी, जिनका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने इस आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 के नियम 28.1 और 28.4 (ए) का पालन सुनिश्चित करें। इसमें स्पष्ट है कि जिन नई शराब की दुकानों का स्थानीय स्तर पर व्यापक जनविरोध हो रहा है, उन सभी दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएं।

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