आपदा पीड़ितों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि को लेकर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल बरसात के मौसम में आपदा जनित घटनाएँ बड़ी चुनौती बनकर सामने आती हैं। कहीं भूस्खलन, कहीं बादल फटना तो कहीं तेज बारिश से हादसे… ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल पीड़ित परिवारों को सरकारी मदद मिलने में होती है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए बड़ा आदेश दिया है।

 

उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों को अब मुआवज़े के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा जनित घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि दी जाए।

 

 

72 घंटे में मुआवज़ा

 

सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपदा में यदि जनहानि होती है, तो मृतक के परिजनों को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि (मुआवज़ा) दी जाए। अब तक कई बार ऐसा होता था कि परिजनों को हफ्तों और महीनों इंतज़ार करना पड़ता था।

 

प्रशासन पर सख्ती

 

सीएम ने साफ कर दिया है कि राहत वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को SDRF और SDMF फंड से तुरंत राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय होगी और यदि देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी।

 

रेस्क्यू पर भी ज़ोर

 

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि रेस्क्यू टीमों को हमेशा एक्टिव मोड में रखा जाए।

*हेलीकॉप्टर सेवाएँ

*उपकरणों की कार्यस्थिति

*प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री

इन सबकी उपलब्धता हर समय बनी रहनी चाहिए।

 

सरकार का कहना है कि इस निर्णय से राज्य में पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी और भरोसा बढ़ेगा। साथ ही आपदा के समय प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

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