बदरीनाथ धाम चोरी प्रकरण में प्रमोद नौटियाल जेल से आएंगे बाहर, हाईकोर्ट ने दी जमानत; ट्रायल की शर्तों का करना होगा पालन

नैनीताल। बदरीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं और स्पष्ट किया है कि इस आदेश का मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

मामले के अनुसार, इस वर्ष बदरीनाथ थाने में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306, 316(5), 317(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि मंदिर में ‘थाली भेंट गणना’ के दौरान वह कुछ धनराशि लेते हुए दिखाई दिए थे। इस मामले में पुलिस ने उन्हें 12 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था।

 

गिरफ्तारी के 16 दिन बाद दिखाई गई बरामदगी

 

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पांच हजार रुपये की कथित बरामदगी गिरफ्तारी के 16 दिन बाद, 28 जुलाई 2026 को दिखाई गई थी। यह बरामदगी बदरीनाथ मंदिर की एक धर्मशाला के कमरे से बताई गई, जो सार्वजनिक स्थान है और जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है।

 

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी के आवास से शालिग्राम के अलावा कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। आरोपी देहरादून का स्थायी निवासी है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लगने की आशंका को देखते हुए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

 

राज्य सरकार ने किया जमानत का विरोध

 

राज्य सरकार की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोपपत्र दाखिल होने और गिरफ्तारी के काफी समय बाद कथित बरामदगी किए जाने के तथ्यों से इनकार नहीं किया।

 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और बरामदगी के बीच के समयांतराल, आरोपों की प्रकृति, आरोपी की हिरासत की अवधि और मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत के आदेश का मुकदमे के अंतिम निर्णय या उसके गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

जमानत के साथ लगाई गईं शर्तें

 

हाईकोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिए हैं कि वह गवाहों को धमकाने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा। अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा उसे मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करना होगा और अपना वर्तमान पता व मोबाइल नंबर जांच अधिकारी तथा अदालत को उपलब्ध कराना होगा। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है।

 

गौरतलब है कि बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी का यह मामला जुलाई में सामने आने के बाद चर्चा में आया था।

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