देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी किया है कि 24 जुलाई (गुरुवार) और 28 जुलाई (सोमवार) को संबंधित विकास खंडों में सवेतन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

यह अवकाश उन क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ प्रथम चरण (24 जुलाई) और द्वितीय चरण (28 जुलाई) को मतदान होना है। अवकाश का लाभ शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध-शासकीय निकायों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों और कारीगरों को मिलेगा, ताकि वे मतदान में भाग ले सकें।
जारी आदेश के अनुसार, मतदान वाले क्षेत्रों में स्थित कोषागार और उपकोषागार भी उक्त तिथियों को बंद रहेंगे। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड के निर्देशानुसार और सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के क्रम में लिया गया है।
मतदान में भागीदारी की अपील
जिला प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दें।